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BPSC TRE Shikshak Bharti 2023: बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा इस फैसले को लेकर एसएलपी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत बीएड डिग्रीधारियों से भी प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन लिए गए हैं। लिखित परीक्षा भी हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने का अनुरोध किया है। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में तीन लाख 76 हजार आवेदक बीएड डिग्रीधारी है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा।
उल्लेखनीय है बिहार में माध्यममिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षक के करीब 1.70 लाख पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया अब निर्णायक दौर में हैं। माध्यमिक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है। 20 सितंबर से प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में अब बीएड पास अभ्यर्थियों को यदि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलती है तो लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
बिहार लोक सेवा आयोग ने 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) का आयोजन कराया था। इस परीक्षा में करीब 6 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। बीपीएससी टीआरई के नतीजे घोषित नहीं किए गए कि इसी बीच आयोग ने माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन का कार्य 4 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक करा लिया है।