BPSC Shikshak bharti bihar : BPSC TRE B Ed bihar candidates shock after Supreme Court decision DElED for PRT-Inspire To Hire


ऐप पर पढ़ें

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2456890113413633" crossorigin="anonymous">

BPSC Shikshak bharti bihar : अगस्त में बीएड, बीटीसी को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी मान्य होगा। प्राथमिक (बेसिक) शिक्षकों के लिए बी.एड नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्री धारी ( DElEd / BTC / BSTC ) ही योग्य होंगे।  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को 11.8.23 के आदेश (PRT में BEd नॉट एलिजिबल) को मानने को कहा है। मतलब अब साफ है कि BPSC शिक्षक भर्ती के पीआरटी यानी प्राथमिक (बेसिक) के लिए बीएड योग्यताधारी अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इससे डीएलएड वाले उम्मीदवारों को फायदा होगा।

 बिहार में 1 लाख 70 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती चल रही है। जिसमें तीन लाख 80 हजार अभ्यार्थी ऐसे हैं, जो बीएड हैं और उन्होंने परीक्षा दी है। मालूम हो कि बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के 79 हजार 943 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के अंतर्गत राज्यभर में 4 से कागजात सत्यापन शुरू हुआ है।

इससे पहले बीपीएससी अध्यक्ष ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका प्राइमरी शिक्षकों के लिए योग्यता पर असर पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि समय पर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराना और कुछ उम्मीदवारों का अयोग्य होना दोनों अलग-अलग बात है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका असर शिक्षकों की भर्ती पर नहीं पड़ेगा लेकिन उम्मीदवारों की अयोग्यता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनपर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने अभ्यार्थियों को सलाह दी है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित की खातिर अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। 

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2456890113413633" crossorigin="anonymous">


Leave a Comment