BPSC will conduct Bihar Pradhan Shikshak Bharti check Bihar head teacher vacancy eligibility rules attempts – BPSC ही कराएगा बिहार में प्रधान शिक्षकों की भर्ती परीक्षा, मिलेंगे 3 मौके, जानें क्या हैं योग्यता के नियम, Education News

BPSC will conduct Bihar Pradhan Shikshak Bharti check Bihar head teacher vacancy eligibility rules attempts – BPSC ही कराएगा बिहार में प्रधान शिक्षकों की भर्ती परीक्षा, मिलेंगे 3 मौके, जानें क्या हैं योग्यता के नियम, Education News


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बिहार में प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम तीन बार भाग ले सकेंगे। इसमें राज्य में कार्यरत शिक्षक भाग ले सकेंगे। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक,2024 नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इसमें परीक्षा और अभ्यर्थियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गयी है। मालूम हो कि राज्य में प्रधान शिक्षकों के 40,506 पद हैं, जिनपर नियुक्ति होनी है। नियमावली में साफ किया गया है कि कक्षा एक से आठ तक की कक्षा वाले स्कूलों में प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। प्रधान शिक्षकों का एक अलग संवर्ग होगा। इनकी नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करेगा।

जानें क्या है योग्यता

परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा ही शिक्षा विभाग के परामर्श से तय किया जाएगा। सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम आठ वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकेंगे। परीक्षा के वर्ष में शिक्षक की आयु एक अगस्त को 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयोग के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा जारी मेधा सूची के अनुरूप होगी। प्रारंभिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की एक समेकित वरीयता सूची होगी। यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी।

नियमावली में यह भी साफ किया गया है कि प्रधान शिक्षकों का पद स्थानांतरणीय होगा। सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा प्रधान शिक्षकों को जिले के अंदर स्थानांतरित किया जा सकेगा। प्रधान शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गयी अवधि पूरी करने के बाद ही जिला के अंदर स्थानांतरित किया जा सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार, प्रधान शिक्षकों का उनके अनुरोध पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जिले के अंदर अथवा बाहर स्थानांतरण किया जाएगा। कोई भी प्रधान शिक्षक अपने सेवा काल में अधिकतम दो बार इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे। बता दें कि नियमावली में यह भी साफ किया गया है कि अधिकार के रूप में किसी प्रधान शिक्षक इसका दावा नहीं कर सकते हैं।

 

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