BSF Constable Bharti: High Court order to consider appointment in BSF on condition of removal of tattoo Inspiretohire

ऐप पर पढ़ें

बीएसएफ कांस्टेबल भारती: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएसएफ के हेड कांस्टेबल/रेडियो राइडर पद के लिए सदस्यता की स्थिति पर इस शर्त के साथ विचार करने का निर्देश दिया है कि वह अपने शरीर पर टैटू हटवा ले जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यदि टैटू के अलावा कोई अन्य शारीरिक भौतिकता नहीं है तो मेडिकल बोर्ड की समीक्षा दो माह में या अपनी नियुक्ति देने पर विचार करें। यह आदेश सौरभ श्रीवास्तव ने हिमांशु कुमार की याचिका पर वकील बिनोद कुमार मिश्रण एवं अनिल कुमार दुबे और केंद्र सरकार के वकील को सुना है। याची का कहना था कि वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक पद के लिए विज्ञापन जारी किया था।

याची ने इसके लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा और अन्य सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। चिकित्सा परीक्षण में इस आधार पर उसे फेल कर दिया गया कि वह शरीर में एक धार्मिक टैटू बनवाया है। याची ने स्किन स्पेशलिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि उसका या उसका टैटू पूरी तरह से हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार के वकील का कहना था कि सेना की सूचनाओं के अनुसार यदि शरीर पर कुछ भी टैटू बन गया है तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। इस पर अदालत ने कहा है कि यदि याची का टैटू हटा दिया जाता है तो उसे नियुक्ति देने पर विचार किया जाए और मेडिकल बोर्ड की समीक्षा दो महीने में पूरी तरह से की जाए।

Leave a Comment