ऐप पर पढ़ें
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों में प्लान एडमिशन ( Delhi government school admission 2024 ) योजना के तहत कक्षा छठी और नौवीं में दाखिले को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए। एक अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी और दस मई तक चलेगी। इस संबंध में निदेशालय की स्कूल शाखा ने सर्कुलर जारी किया है। फीडर स्कूल (नगर निगम स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल) के छात्र नजदीकी पैरेंट स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे।
फीडर स्कूलों को शिक्षा निदेशालय के पैरेंट स्कूल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सभी फीडर स्कूलों के कक्षा पांचवीं के छात्रों के अभिभावक एक अप्रैल 2024 या उसके बाद अपने बच्चों के दाखिला हेतु पैरेंट स्कूल के प्रधानाचार्यों से मिलेंगे। कक्षा में दाखिला के लिए दस्तावेज के तौर पर छात्र का पासपोर्ट आकार का फोटो, दिल्ली में आवास/निवास का प्रमाण, आधार संख्या (प्रमाण सहित) वैकल्पिक, बैंक खाता संख्या (प्रमाण सहित) वैकल्पिक, जाति प्रमाण पत्र/दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू है तो) देना होगा।
सर्कुलर के अनुसार, सभी फीडर स्कूलों को 12 फरवरी तक मॉड्यूल पर जानकारी देनी होगी। फीडर स्कूलों की मैपिंग और उन्हें जोड़ने का कार्य 19 फरवरी तक पूरा किया जाएगा, जबकि फीडर स्कूल प्रमुखों को 29 फरवरी तक अपने यहां नामित छात्रों की जानकारी पैरेंट स्कूल के प्रमुखों को देनी होगी।