Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2023: court refuse to stay on Rajasthan Safaikarmi recruitment practical interview-Inspire To Hire


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Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2023 : राजस्थान में चल रही 13000 सफाई कर्मियों की भर्ती पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में भर्ती की चयन प्रक्रिया प्रैक्टिकल और इंटरव्यू का विरोध करते हुए इस रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने प्राथियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है हालांकि उनका चयन याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। 

याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे पहले सफाईकर्मियों की भर्ती लॉटरी सिस्टम से होती रही है याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पहले अदालत ने लॉटरी सिस्टम को सही करार दिया था। सफाईकर्मी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नियमों में नहीं है। इंटरव्यू या अन्य माध्यम से भर्तियां होनें पर फर्जीवाड़े की संभावना बनी रहती है। 

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान स्थिति में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाना संभव नहीं होगा।

आपको बता दें कि राज्य के 176 नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सफाईकर्मियों के 13184 पदों पर भर्ती के लिए 839822 आवेदन आए हैं। यानी एक पद के लिए 63 अभ्यर्थी दावेदार होंगे। सरकारी नौकरी पाने की चाह में इस भर्ती में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने भी आवेदन किया है। कई बीए, एमए, व कंप्यूटर डिप्लोमा धारक हैं। 

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हेरिटेज निगम में एक पद के लिए 2092 अभ्यर्थियों के बीच कंपीटिशन रहेगा। वहीं ग्रेटर में एक पद के लिए 91 अभ्यर्थियों के बीच टक्कर होगी। ग्रेटर में 3670 पदों पर 3.35 लाख और हेरिटेज निगम में 108 पदों पर 2.26 लाख आवेदन आए हैं। आवेदन पत्रों की स्क्रूटिनी के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू व प्रैक्टिकल के बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों से प्रैक्टिकल में शौचालय, नाली, नालों की साफ सफाई व सीवरेज कार्य जैसे काम करके दिखाने को कहा जाएगा। प्रैक्टिकल 50 अंक का होगा और 30 अंकों का इंटरव्यू होगा। प्रैक्टिकल व इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। 

इस भर्ती में एक साल के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 

50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक

राजस्थान सरकार की ओर से संविदा आधार पर की जा रही महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट से झटका लगा है। पूरे प्रदेश में 50 हजार पदों पर यह भर्ती 1 साल के लिए की जा रही थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग को नोटिस जारी किया है। हालांकि सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सकेंगे।


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